11/25/2021

स्विस संघीय परिषद की शक्तियाँ व कार्य

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स्विस संघीय परिषद की शक्तियाँ व कार्य (svis sanghiy parishad ki shaktiya)

स्विस संघीय परिषद्  मुख्यतया एक प्रशासनिक संस्था है। कार्यपालिक क्षेत्र के साथ ही परिषद् को व्यवस्थापन, वित्तीय व न्यायिक क्षेत्र मे भी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। स्विस संविधान के अनुच्छेद 120 मे संघीय परिषद् की शक्तियाँ व कार्यों का विस्तृत उल्लेख हैं। संघीय परिषद् की शक्तियाँ व कार्य इस प्रकार है---
1. कार्यपालिका शक्तियाँ
स्विस संविधान के अनुच्छेद 95 के अनुसार " स्विट्जरलैंड की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ संघीय परिषद् मे निहित है। संघीय परिषद् की कार्यपालिका से सम्बंधित शक्तियाँ निम्नलिखित है---
1. परिषद् संघीय विधियों तथा आदेशों के अनुसार समस्त राज्यमण्डल मे प्रशासन को नियंत्रित करती है। स्विस संविधान के प्रावधानों, संघीय सभा द्वारा निर्मित कानूनों, अध्यादेशों, विदेशी राज्यों के साथ की गयी संधियों और संघीय न्यायाधिकरण के निर्णय को कार्यरूप प्रदान करने का उत्तरदायित्व परिषद् का ही हैं।
2. इसे उन सभी पदों पर नियुक्तियां करने का अधिकार है, जिन पर नियुक्ति करने की शक्ति संघीय सभा, संघीय न्यायालय या अन्य किसी संघीय प्राधिकारी को प्राप्त नही है।
3. बाहरी आक्रमण से स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा और आन्तरिक क्षेत्र मे शान्ति व सुव्यवस्था स्थापित करना संघीय परिषद् का ही दायित्व है। परिषद् इस कार्य के लिए आवश्यक उपाय भी ढूंढ सकती है।
4. परिषद् को संघीय सेना पर नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति है यदि संघीय सभा की बैठक न हो रही हो और इस समय संघ की सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न हो जाए संघीय परिषद् स्वयं अपनी इच्छा से सैनिक शक्ति का प्रयोग कर सकती है इस संबंध मे यह भी प्रावधान है कि यदि तीन सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए अथवा दो हजार से अधिक सैनिक प्रयोग करना हो तो इस बाबत् संघीय सभा की स्वीकृति लेना आवश्यक है।
5. संघीय परिषद् को स्विट्जरलैंड के वैदेशिक सम्बन्धों के संचालन का भी अधिकार प्राप्त है यह कैण्टनों की पारस्परिक संधियों और कैण्टनों द्वारा विदेशी राज्यों से की संधियों की जांच कर सकती है यदि परिषद् को ऐसा प्रतीत होता है कि संधियाँ अनुचित है तो वह संघीय से इन संधियों या समझौते को निरस्त करने बाबत् सिफरिश कर सकती है।
6. संघीय परिषद् को कैण्टनों के प्रशासन से सम्बंधित कुछ अधिकार है। उदाहरण; कैण्टनों के संविधानों की क्रियान्वयन की जांच कर सकती है उसके द्वारा किये गये संशोधन पर स्वीकृति देती है और कैण्टनों के वित्तीय, प्रशासनिक व सैनिक कार्यों का निरीक्षण करती है। इसके अतिरिक्त कैंण्टनों की विधानसभाओं द्वारा पारित कुछ विशेष विधियों पर परिषद् की स्वीकृति अनिर्वाय है।
2. विधायी शक्तियाँ
व्यवस्थापन के क्षेत्र मे संघीय परिषद् को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। यद्यपि संघीय परिषद् के सदस्यगण संघीय सभा के कुछ सदस्य नही होते है परन्तु वे संघीय सभा की कार्यवाहियों मे संघीय सभा के सदस्यों की तरह की भाग ले सकते हैं, मतदान नही कर सकते है। संघीय परिषद् स्वेच्छा से विधानमंडल के सम्मुख विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। संघीय परिषद् स्वेच्छा से विधानमंडल के सम्मुख विधेयक प्रस्तुत कर सकती है और संघीय सभा भी परिषद् से किसी विशेष विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। व्यवहार मे लगभग 95 प्रतिशत विधेयक संघीय परिषद् के द्वारा ही प्रस्तावित होते है।
संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक को प्रस्तावित करने का अधिकार भी परिषद् को है संघीय सभा के दोनों सदनों मे साधारण सदस्यों के माध्यम से जितने भी विधेयक प्रस्तुत किये जाते है उन सभी को सबको पहले परिषद् के पास विचार के लिए भेजा जाता है। इसके पश्चात ही संघीय सभा उन पर विचार करती है। संघीय परिषद् के सदस्य किसी विषय पर यह प्रस्ताव भी कर सकते है कि उस पर लोकनिर्णय कराया जाये। संघीय परिषद् के सदस्य संघीय सभा की समितियों की कार्यवाही या बैठकों मे भी भाग लेकर, उनके विधि निर्माण कार्य को प्रभावित कर सकते है।
स्विस संघीय परिषद् को विभिन्न प्रकार के अध्यादेश जारी करने और प्रदल व्यवस्थापन की व्यवस्था के तहत विभिन्न प्रकार के नियम बनाने की भी शक्ति है।
3. वित्तीय शक्तियाँ
स्विट्जरलैंड के वित्तीय प्रशासन का संचालन संघीय परिषद् द्वारा ही किया जाता है। वही संघ के वार्षिक बजट का निर्माण करती है और स्वीकृति के लिए संघीय सभा को प्रस्तुत करती है इसका मतलब राजस्व एकत्रित करना और संघीय सभा द्वारा अनुमानित व्यय का निरीक्षण करना भी संघीय परिषद् के क्षेत्राधिकार मे आता है।
4. न्यायिक शक्तियाँ
प्रारंभ मे संघीय परिषद् को बहुत अधिक न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त थी। सन् 1914 संघीय प्रशासनिक न्यायालय की स्थापना बाद परिषद् की न्यायिक शक्तियों मे कटौती की गयी। वर्तमान स्थिति मे संघीय परिषद् की न्यायिक शक्तियाँ इस प्रकार है--- प्रथम वह संघीय सरकार के विभागों के निर्णयों के विरुद्ध निजी व्यक्तियों द्वारा की अपीलों की सुनवाई कर सकती है। द्दितीय, यदि कैंण्टनों मे धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव होता है तो परिषद् कैण्टनों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनती है। तृतीय कैंण्टनों की व्यापार से सम्बंधित संधियों पर उत्पन्न विवादों पर की गयी अपीलों पर परिषद् को निर्णय लेने की शक्ति है।
उल्लेखनीय है कि समस्त विवादों के सम्बन्ध मे संघीय परिषद् द्वारा लिए गये निर्णय अन्तिम नही होते और उनके विरूद्ध संघीय प्रशासनिक न्यायालय मे अपील की जा सकती है।
5. संकटकालीन शक्तियाँ
स्विस संविधान द्वारा संघीय परिषद् को किसी प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ नही दी गयी है लेकिन यह एक प्रकार की परम्परा स्थापित हो गयी है कि जब कभी राज्य मे संकटकालीन स्थिति उत्पन्न होती है। संघीय सभा संघीय परिषद्  को विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान कर देती है। सन् 1849, 1853, 1859 और 1870 मे स्विस संविधान की तटस्थता की रक्षा के लिए संघीय सभा ने संघीय परिषद् को सर्वाधिकार सौंप दिये थे। प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भी संघीय सभा द्वारा संघीय परिषद् को विशेषाधिकार दिये गये थे। 1930 के आर्थिक संकट के काल मे भी यही परम्परा दोहराई गई।
स्त्रोत; मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
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