निजी कंपनी का अर्थ
niji company kya hai;कंपनी अधिनियम की धारा 3 (1) (3) के अनुसार," निजी कंपनी से आश्य ऐसी कंपनी से है, जो एक लाख रूपये की न्यूनतम समस्त पूंजी (Minimum paid-up capital) या ऐसी समादत्त पूंजी जो विहित की जाये, रखती है तथा जो अपने पार्षद अन्तर्नियम द्वारा--
(अ) अपने अंशो के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है।
(ब) अपने सदस्यों की संख्या 50 तक सीमित रखती है।
(दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से एक या एक से अधिक अंश लेते है तो वे एक सदस्य गिने जायेंगे)
(स) कंपनी के अंश तथा ऋण-पत्र लेने के लिये जनता को निमन्त्रण का निषेध करती है।
50 की संख्या का प्रतिबंध अंशधारियों पर है, ऋण-पत्रधारियों कि संख्या पर नही है। एक निजी कंपनी अपने ऋण पत्र कितने ही व्यक्तियों को निर्गमित कर सकती है।
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