7/01/2020

सूचना के अधिकार की विशेषताएं, नियम एवं धाराएं

By:   Last Updated: in: ,

सूचना का अधिकार की विशेषताएं, प्रावधान, धाराएं एवं नियम 

सूचना के अधिकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को राज्य या अन्य प्राधिकारियों के अधीन रखी गई अधिकतम जानकारियां उपलब्ध कराना है ताकि शासन मे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके ताकि भ्रष्टाचार को रोकने उत्तरदायित्व निर्धारित करने, कार्य क्षमता मे वृद्धि करने तथा लोकतंत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।
1. सूचना के अधिकार के दायरे मे संघीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अलावा पंचायती राज्य संस्थाओं, स्थानीय निकाय और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है।
2. सूचना के अधिकार मे कार्य, डाॅक्यूमेंट या रिकार्ड का निरीक्षण करना; डाॅक्यूमेंट या रिकार्ड की प्रतिलिन प्राप्त करना: पदार्थों का सत्यापित नमूना लेना तथा डिस्क फ्लापी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों मे जानकारी लेना शामिल है।
3. प्रत्येक प्राधिकारी के अंतर्गत एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है जो मांग गयी सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध करने के लिए जिम्मेदार होगा। सूचना को यथासंभव मांगे गये प्रारूप मे ही उपलब्ध कराया जाएगा।
4. सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध लिखित, मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी या किसी स्थानीय भाषा मे किया जा सकता है। जन सूचना अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह मौखिक अनुरोध को लिखकर सूचना उपलब्ध कराये।
5. जन सूचना अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर यथाशीघ्र तथा हर हाल मे 30 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराये या अनुरोध अस्वीकार करने की सूचना कारण सहित दे।
6. यदि माँगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, तो वांछित सूचना 48 घंटे के अंदर उपलब्ध करायी जाएगी।
7. सूचना के अनुरोध को अस्वीकार किये जाने पर अस्वीकृत के कारण, अपीलीय प्राधिकारी, अपील की समय-समय तथा अपील के नियम की जानकारी दी जानी चाहिए।
8. सूचना के अनुरोध के लिए प्रति अनुरोध 10 रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है जो सूचना से संबंधित प्राधिकारी के वित्तीय अधिकारी को नगद या किसी अन्य रूप से जमा किया जा सकता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों से तथा समय-सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध नही कराये जाने पर कोई शुल्क नही लिया जाएगा।
9. सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 मे उन अपवादों का उल्लेख है कि जिसके अंतर्गत किसी नागरिक को वांछित सूचनाएं नही दी जा सकती जैसे---
(क) देश की सार्वभौमिकता, अखण्डता, सूरक्षा, सामरिक महत्व, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हितों से जुड़ी जानकारी।
(ख) अदालत या किसी न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिबंधित सूचनाएं।
(ग) संसद तथा विधानमंडलों के विशेषाधिकार हनन से जुड़ी सूचना।
(घ) व्यक्तिगत मामलों से जुड़ी सूचनाएं जिनका कोई सार्वजनिक महत्व नही है।
(ङ) दूसरे देशों के संबंध को प्रभावित करने वाली सूचनाएं।
(च) व्यापारिक सूचना, व्यावसायिक रहस्य तथा बौध्दिक संपत्ति से संबंधित सूचना।
(छ) किसी व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा को प्रभावित करने वाली या अपराध को प्रेरित करने वाली सूचना।
10. मानवाधिकार हनन के मामलों के अलावा अन्य मामलों मे गुप्तचर एजेंसियों और सुरक्षा संगठनों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
11. निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना प्राप्त न होने या सूचना के अनुरोध के अस्वीकार हो जाने के 30 दिन के भीतर इसकी अपीलीय अधिकारी को की जा सकती हैं। ऐसे अपील को 30 दिनों या समुचित कारण होने पर 45 दिनों के भीतर अपीलीय अधिकारों द्वारा निपटाया जाना चाहिए।
12. प्रथम अपील के अस्वीकृति हो जाने पर 90 दिन के भीतर केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास दूसरी अपील की जा सकती है। सूचना आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
आपको यह जरूर पढ़ना चाहिए; विधानसभा का गठन, शक्तियाँ व कार्य
आपको यह जरूर पढ़ना चाहिए; राज्यसभा का गठन, शक्तियाँ व कार्य
आपको यह जरूर पढ़ना चाहिए; लोकसभा का गठन, लोकसभा की शक्तियाँ व कार्य
आपको यह जरूर पढ़ना चाहिए; लोकसभा स्पीकर के कार्य व शक्तियाँ
आपको यह जरूर पढ़ना चाहिए; मुख्यमंत्री की शक्तियाँ व कार्य
आपको यह जरूर पढ़ना चाहिए; मंत्रिपरिषद् का गठन, राज्य मंत्रिपरिषद् के कार्य व शक्तियाँ
आपको यह जरूर पढ़ना चाहिए; राज्यपाल की शक्तियाँ व कार्य
आपको यह जरूर पढ़ना चाहिए; भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियाँ व कार्य एवं भूमिका
आपको यह जरूर पढ़ना चाहिए; सूचना आयोग का संगठन एवं कार्य
आपको यह जरूर पढ़ना चाहिए; सूचना के अधिकार की विशेषताएं, नियम एवं धाराएं
आपको यह जरूर पढ़ना चाहिए; भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य
आपको यह जरूर पढ़ना चाहिए; भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण
आपको यह जरूर पढ़ना चाहिए; सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य

2 टिप्‍पणियां:
Write comment
  1. बेनामी9/3/24, 10:34 pm

    क्या जनसूचना अधिकारी को rti एप्लीकेशन मे बिंदु अनुसार तामील सूचनाओ को बिंदु अनुसार जवाब देने का दायित्व है या उसे मनमाने ढ़ंग से तोड़मरोड़ कर

    जवाब देंहटाएं

आपके के सुझाव, सवाल, और शिकायत पर अमल करने के लिए हम आपके लिए हमेशा तत्पर है। कृपया नीचे comment कर हमें बिना किसी संकोच के अपने विचार बताए हम शीघ्र ही जबाव देंगे।